2020 से बिकेंगे सिर्फ बीएस-6 मानक वाले वाहन
हमारे संवाददाता
नई दिल्ली । दिल्ली सहित देश भर में प्रदूषण के बढते प्रकोप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वाहन निर्माता कंपनियों को बीएस-6 मानक लागू करने में छूट देने से साफ मना कर दिया है।इससे पहली अप्रैल 2020 से सिर्फ बीएस-6 मानक वाले वाहन ही बिकेंगे। यद्यपि पहले से दौड़ रहे बीएस-4 वाहनों को सड़कों से नहीं हटाया जाएगा।
केद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बीएस-6 लागू करने की अधिसूचना 2017 में लागू कर दी गई थी बहरहाल वाहन निर्माता कंपनियों ने इस अधिसूचना के खिलाफ समय सीमा बढाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों वाहन उद्योग को समय में छूट देने से मना करने पर उक्त अधिसूचना स्वत : लागू हो जाएगी।जिसके तहत पहली अप्रैल 2020 से सिर्फ बीएस-6 उत्सर्जन मानक के वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा।जिसको लेकर वाहन निर्माता कंपनियों के सामने बीएस-4 वाहनों को इससे पहले बेचने होंगे ।इस समय सीमा के बाद बीएस-4 वाहन गोदाम से बाहर नहीं निकल पाएंगे।जिसको लेकर कहा गया है कि प्रथम चरण में चार महानगरों सहित जम्मू-कश्मीर,पंजाब,हरियाणा,उत्तराखंड,राजस्थान,पश्चिमी उत्ततर ढपदेश सहित कुछ शहरों में बीएस-6 मानक लागू होंगे।जिसके बाद उत्सर्जन के नए नियम देश भर में लागू किए जाएंगे।