फेस शील्ड के निर्यात को पूरी तरह से मुक्त
नई दिल्ली । केद्र सरकार की तरफ से फेस शील्ड,कुछ किस्म के सर्जिकल मास्क और मेडिकल चश्मों के निर्यात के नियमों में राहत दी है।इन आइटमों में कोरोना महामारी के चलते काफी मांग बनी हुई है।केद्र सरकार ने फेस शील्ड के निर्यात को पूरी तरह से मुक्त कर दिया है।वहीं कुछ शर्तो के के साथ 2/3 परत वाले सर्जिकल मास्क और मेडिकल चश्में के निर्यात की अनुमति दी है।
दरअसल इससे पहले कोरोना वायरस महामारी के चलते 2/3 परत वाले सर्जिकल मास्क,सर्जिकल चश्मों और फेस शील्ड के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था।बहरहाल अब इन मास्क और चश्मों के निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी से निकालकर अवरोधित श्रेणी में शामिल कर दिया गया है यानी इन वस्तुओं के निर्यात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से अनुमति लेनी होगी।जिसको लेकर डीजीएफटी ने एक अधिसूचना में कहा है कि 2/3 परत वाले सर्जिकल मास्क,मेडिकल के चश्मों की निर्यात नीति को प्रतिबंधित श्रेणी में ला दिया गया है और फेस मास्क शील्ड के निर्यात को मुक्त श्रेणी में ला दिया है।इस अधिसूचना में कहा गया है कि 2/3 परत वाले सर्जिकल मास्क के लिए मासिक निर्यात का कोटा चार करोड़ इकाई तय किया गया है।इसी तरह से मेडिकल चश्मों के लिए प्रति माह 20 लाख इकाई का कोटा निर्धारित किया गया है।
2/3 परत वाले सर्जिकल मास्क व मेडिकल चश्मे के निर्यात की अनुमति
