दक्षिण गुजरात की 10 हजार इकाइयों को बिजली सब्सिडी का लाभ मिलेगा
पिछले दो वर्ष से रुकी हुई कपड़ा उद्योग क्षेत्र की बिजली सब्सिडी का अमल करने के लिए अंत में सरकार द्वारा डिस्कॉम के पास क्लेम प्राप्त करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइड लाइन के आधार पर डिस्कॉम द्वारा कपड़ा उद्योग की इकाइयों की मंजूर हुई बिजली सब्सिडी उन इकाइयों को मिलती रहे उसके लिए सर्टिफाइड करने का काम आगे बढ़ाया जाएगा। दक्षिण गुजरात की अनुमानित 10 हजार इकाइयों को बिजली सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
सब्सिडी क्लेम करने के लिए कपड़ा उद्योग की इकाइयों को डिस्कॉम के पास से 5 प्रकार के अलग-अलग सर्टिफिकेट लेने होंगे, जिसमें सर्टिफिकेट आफ बिजली कंजप्शन आन सब-मीटर, सर्टिफिकेट आफ एवरेज मंथली एनर्जी कंजप्शन, सर्टिफिकेट आफ बिजली कंजेप्शन आन सब-मीटर, सर्टिफिकेट आफ बिजली कंजेप्शन आन मेन मीटर और सर्टिफिकेट आफ बैलेंस बिजली कंजेप्शन (पुन: प्राप्य ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करने वाली इकाइयों के लिए) का समावेश है। लाभार्थी को बिजली सब्सिडी प्राप्त करने के लिए संबंधित सर्टिफिकेट, डिस्कॉम की रेंज में कार्यशील उसकी इकाई और जो डिविजन आफिस लगता हो उससे संबंधित अधिकारी से मिलना होगा।
उल्लेखनीय है कि द. गुजरात चेंबर द्वारा राज्य के उद्योग कमिश्नर डॉ. राहुल गुप्ता तथा उद्योग और खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार दास के समक्ष 21-10-2020 और 3-12-20 को अनुरोध किया गया था। चेम्बर के अनुरोधों के फलस्वरूप ऐसा लग रहा है कि उद्योगक कमिश्नर ने उचित सक्रियता दर्शायी। द. गुजरात की लगभग 10 हजार इकाइयां उपर्युक्त गाइडलाइन के अभाव में बिजली सब्सिडी प्राप्त नहीं कर सकती थी। वे अब बिजली सब्सिडी प्राप्त करने की कार्यवाही को त्वरित बना सकेंगी।